स्कूली बच्चियों को आत्म सुरक्षा की दी गयी ट्रेनिंग

Chandauli news : अत्याचार चाहे वह पुरुष के द्वारा किया जा रहा या महिला के द्वारा उसे सहन करने की बजाय उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। अत्याचार को सहन करना भी अपराध है। यहीं नहीं कोई पीड़िता के साथ गलत होते देखना भी क़ानून की नजर में अपराध है यह सिद्ध होने पर उस ब्यक्ति को भी दंडित करने का प्रावधान है। उक्त बातें सोमवार को अलीनगर के एक निजी स्कूल में प्रदेश सरकार के महिला सशक्तिकरण मिशन 05 अभियान को सार्थक करने की पहल के तहत प्रोबशन अधिकारी के साथ बच्चियों को उनके अधिकार के बाबत सीओ सकलडीहा व मिशन शक्ति के नोडल स्नेहा तिवारी ने जानकारी दिया। उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशांधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बालिकाओं को जागरूक किया गया।
कुरहना में महिला सशक्तिकरण हेतु महिला बालिकाओं को सेल्फ डिफेन्स की कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया गया। साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया। जनपदीय पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है।

सीओ पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा द्वारा महिलाओं के संबंध में संचालित योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं आदि के बारे में बताया गया।