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गांजा तश्कर को दो वर्ष , हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा

50 हजार रुपया का लगाया अर्थदंड

Chandauli news:  एससी एसटी  न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपया से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर जेल की अवधि छह माह के लिए बढ़ाने का निर्देश जारी किया।

चकियां कोतवाली में 29अप्रैल 2019 को धारा 304भादवि व 3(2)(v)SC/ST एक्ट के तहत अर्जुन हलवाई पुत्र स्व0 जगदीश निवासी सिकन्दरपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 06 वर्ष बाद मुकदमा का ट्रायल शुरू हुआ। जिसमें पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी किया। इसपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रामबाबू यादव ने एडीजीसी जय प्रकाश सिंह के प्रभावी तर्क को सुन आरोपी को 07 वर्ष के लिए जेल व 50000 रुपया से दंडित किया।

वहीं एनडीपीएस के मामले में  पीठासीन अधिकारी  नूतन ,सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम जनपद  द्वारा गंजा तश्कर को 2 वर्ष की सजा व 3500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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