
मुलजिम को जबरदस्ती छुड़ाने के आरोप
Chandauli news: सकलडीहा कोतवाली में दो अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा करने के लिए सकलडीहा एसडीएम के फ़ैज़दारी बाबू ने प्रार्थना पत्र दिया है। जिसकी जानकारी के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया।

फौजदारी बाबू ने प्रार्थना पत्र में अधिवक्ताओं पर बाबू ने आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को वह बलुआ थाना क्षेत्र के मथेला में मारपीट की घटना पर पुलिस के द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र स्व० कल्लू राम को धारा- 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत रिपोर्ट भेजी थी। जिसे जेल भेजने की कार्यवाही कर रहा था। उसी दौरान शाम के 6 बजे वकील पंकज यादव व उमेश कुमार एड० कार्यालय में आकर अभद्रता किया। एवं मुल्जिम छुड़ाने हेतु जबर जस्ती कर रहे थे। अभियुक्त को छुड़ाने हेतु वकील अंगद कुशवाहा द्वारा S.D.M. सकलडीहा से बात कराने के लिए धमका रहे थे।

वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि इस मामले में जब एसडीएम सकलडीहा से वार्ता किया गया तो उन्होंने भी अधिवक्ता को जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। जिस मामले में जिलाधिकारी से प्रतिनिधि मंडल मिलकर शिकायत किया।
उधर एसडीएम सकलडीहा अनुपम मिश्रा ने बताया कि मारपीट के मामले में बलुआ पुलिस व सीओ सकलडीहा की रिपोर्ट थी कि दुसरे पक्ष की हालत चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में जेल भेजना आवश्यक है। मौके पर शान्ति ब्यवस्था के लिए आरोपी को जेल भजेने की तैयारी हो रही थी। जो आरोपी के अधिवक्ता को बुरा लग गया। इन लोंगो ने जेल जा रहे मुलजिम के गाड़ी को रोककर धमकी दिया जा रहा था। जिसके बाद मुकदमा कराये जाने की जब कार्यवाही शुरू हुआ तो अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल आकर उन लोंगो के इस कार्य के लिए खेद भी प्रकट किया।