कोर्ट ने खान अधिकारी के गिरफ्तारी पर लगायी रोक
एडीजी के आदेश पर सकलडीहा थाने में दर्ज हुआ था एफ़आईआर

Chandauli news : एडीजी पीयूष मोर्डिंया के आदेश पर ट्रक मालिक से वसूली करने के मामले में खनन अधिकारी सहित पांच लोंगो पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें पुलिस ने तीन लोंगो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथियों के गिरफ्तारी के बाद घबराये खान अधिकारी न्यायालय का शरण लिए जिसके बाद कोर्ट से राहत मिली है।

यह रही शिकायत:
आवेदक बृजेश यादव ने शिकायती पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी चार ट्रक सोनभद्र से गिट्टी व मोरंग बालू में चलती है। जो 17 जून को रात्रि 11 बजे के करीब गाड़ी संख्या UP65PT8560, UP61BT8560, UP64CT8560 तथा UP64 AT0707 गिट्टी लोड करके जा रही थी। जब गाड़ियां सकलडीहा चौराहे पर धानापुर रोड पर पहुंची तभी जनपद चंदौली के खान अधिकारी गुलशन कुमार प्राइवेट वाहन से अपने अन्य साथी तेजस नारायण निवासी राजा तालाब, अमन श्रीवास्तव निवासी चंदौली, ड्राइवर आशीष यादव, शुभम सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी कोड़रिया चंदौली के साथ मौके पर पहुंचे तथा मेरी गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया ड्राइवर ने गाडी रोक तो खान अधिकारी के साथ चल रहे व्यक्ति तेजस नारायण ने गाड़ी रुकते ही मेरे ड्राइवर से कहा कि इस पर क्या लदा है तो ड्राइवर ने बताया कि इस पर गिट्टी लोड है जिस पर अन्य लोगों ने कहा कि इसका परमिट दिखाओ। ड्राइवर द्वारा उसका वैध परमिट दिखाया गया इसके बाद खनन अधिकारी द्वारा कहा गया कि परमिट है तब भी गाड़ी का चालान होगा। जब ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी अंडर लोड है तथा इसका वैध कागज है तब क्यों चालान होगा इस पर साथ में चल रहे अन्य लोग में से एक व्यक्ति ने मेरे ड्राइवर को एक डंडा मार दिया है। तब तक खान अधिकारी गुलशन कुमार ने कहा कि अगर अपनी गाड़ी का चालान बचाना चाहते हो तो अपनी गाड़ी मालिक से कह दो कि वह तुरंत रमेश यादव से बात करें। इस पर मेरे ड्राइवर ने मुझे फोन किया तथा सारी बात बताई तो मैंने तुरंत रमेश यादव पुत्र बलवंत यादव निवासी नारायणपुर से फोन लगाकर बात किया तो रमेश यादव ने कहा कि अगर अपनी गाड़ी का चालान नहीं कटवाना चाहते हैं तो प्रति गाड़ी 1 लाख रुपए लगेंगे इस पर मैं रमेश यादव से विनती करने लगा तथा मैंने बताया कि इतना रुपया मेरे पास नहीं है। 2 लाख रुपया कि व्यवस्था करने पर दो गाड़ी छोड़ा गया। दो गाड़ी का चालान करते हुए यह कहा गया कि अभी सेल टेक्स व आरटीओ का चालान बाकि है। जो लगभग प्रति गाड़ी 1.5 से 2 लाख के बीच होगा। भारी नुकसान को देखते हुए पुनः 70 हजार पर बात बनी। गाड़ी मालिक व दलाल के बीच बातचीत का ऑडियो गाड़ी मालिक रिकार्ड किया है। जिसके आधार पर डीआईजी ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद सकलडीहा थाने में भ्रस्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।