
सेंटर पर होता था लिंग परीक्षण, अधिकांश सेंटरों पर आज भी खुलेआम हो रहा लिंग परीक्षण
चन्दौली। बलुआ बाजार में संचालित पूनम डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधक को संयुक्त निदेशक अभियोजन ने तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक के खिलाफ अब तक कि यह बड़ी कार्यवाही है।इसकी जानकारी होने पर अन्य संचालकों में हड़कम्प मचा हुआ है।
वर्ष 2015 में पीसीपीएनडीटी की टीम ने शिकायत के आधार पर बलुआ में संचालित इस सेंटर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह टीम के सदस्यों ने यह पाया कि अवैध रूप से संचालित इस सेंटर में लिंग परीक्षण का कार्य धड़ल्ले से होता है। जिसकी रिपोर्ट जांच टीम ने दिया था। उस दौरान टीम के सदस्यों को स्कैनर, अल्ट्रासाउंड मशीन, बुक पैड सहित कई उपकरण मिले थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्यों को देखते हुए संचालक साहेब गिरी पुत्र चंद्रमा बिंद निवासी रामगढ़ को तीन वर्ष का साधारण जेल व 10 हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है।