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पाक्सो के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना

दुराचार के बाद मेडिकल जाँच में आरोपी और पीड़िता का डीएनए हुआ था मैच



Chandauli news: महिला अपराध पर चंदौली पुलिस कि गंभीरता का परिणाम रहा कि पाक्सो के मामले में पुलिस ने जाँच पूरी करते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी शुरू किया। जिसका परिणाम हुआ कि नाबालिक को न्यायालय से न्याय मिला। आरोपी को आजीवन करावास कि सजा सुनाते हुए 50 हजार का अर्थड़ण्ड लगाया।
चंदौली कोतवाली के बिसौरी गांव निवासी सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर ने गांव के होनेक नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। परिजनों ने हाइवे को जाम कर दिया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल करायी। आरोपी का डीएनए मैच कर गया था। जिसके बाद न्यायालय में पैरवी शुरू कर दी। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो अनुराग शर्मा ने डिजीसी शमशेर सिंह के प्रभावी पैरवी पर धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर को सजा सुनाया।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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