वीडीए व जिला प्रशासन जमीन का गोरखधंधा करने वालों का कस रहा नकेल
Chandauli news : “हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा ” वाली तर्ज पर आज कल जमीन का कारोबार करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण तेजी से हो रहा है। ऐसे गोरखधंधा करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है। अब ऐसे लोंगो के काले कारनामें का जबाब बुलडोजर दे रहा है।

वीडीए (वाराणसी विकास प्राधिकारण ) के क्षेत्रफल का विस्तार अब जिला मुख्यालय तक व ग्रामीण क्षेत्र में सकलडीहा तक हो गया है। ऐसे में अब जमीन खरीदकर घर बनाने का सपना देखने वालों को पहले वी डी ए से नक्शा पास करना होगा। क्षेत्रफल का विस्तार होने के साथ ही वी डी ए ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी शुरू कर दी है।

जिसके तरह पहला टारगेट आज कल जमीन का कारोबार करने वाले रहे। किसानो के जमीन को औने पौने क़ीमत पर तय कर उसे अपने हिसाब से बेच रहे लोंगो पर सख्ती कि है। बिना वीडीए में रजिएस्ट्रेशन कराये व नक्शा पास कराये प्लाटिंग करने वालों पर बुलडोजर चलाकर उनके अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया है। इसके तहत कुंडा खुर्द नारियां (करवत) वार्ड मुगलसराय टीम ने आधार दर्जन प्लाटरों के प्लाटिंग का निरीक्षण किया। जिनके पास एथार्टी के नाम पर कुछ नहीं था। जमीन खरीद फरोख्त में पाय कि जिसकी जमीन है वह बेच किसको रहा है और जो खरीद रहा है वह किसके खरीद रहा एक दूसे को कुछ पता नहीं। जमीन पर बकायदे प्लाट के हिसाब से मार्किंग व एक छोटा सा मकना ऑफिस के नाम पर बना रखा था। जिसके बाद ऐसे लोंगो को जनवरी माह में वी डी ए ने नोटिस पकड़ा दिया। लेकिन इसके बाद कागजी कार्यवाही पूर्ण न कराने वालों पर ध्वस्तीकरण कि कार्यवाही शुरू हो गयी।

क्या कहते है अधिकारी : इस संबंध में जिलाधिकारी निखिल टी फूंडे का कहना है कि मकान बनाने से पूर्व नक्शा पास कराने का नियम पहले से है। वहीं जमीन प्लाटिंग करने से पूर्व भी उसकी एन ओसी लेनी होती है। प्लाटिंग का भी नियम क़ानून है। जिसका पालन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है। पहले पंचफेड़वा तक विकास प्राधिकारण में आता था. जो अब जिला मुख्यालय का बिछिया अंदर पास, सकलडीहा का ताजपुर व चहनिया तक इसके कार्य क्षेत्र में है।